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नीट पीजी में आरक्षण की हो रही तरफदारी

 मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के बाद सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। नीट की काउंसलिंग आरक्षण के पर रुकी हुई है। शुक्रवार को सुनाएगी। इसके बाद शुरू होने की उम्मीद है। गुरुवार को न्यायमूर्ति अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। हमें राष्ट्र हित को देखते हुए जल्दी ही काउंसलिंग शुरू करनी होगी। उधर रेजिडेंट डॉक्टर्स काउंसलिंग में देरी के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।



केंद्र सरकार ने गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में neet-pg के ऑल इंडिया कोटा से 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की तरफदारी की। नीति में आरक्षण को चुनौती देने वालों की ओर से ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण लागू करने का पुरजोर विरोध किया गया और कहा गया कि नीट पीजी परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डि वाइ चंद्रचूड़ और बोपन्ना की पीठ ने की।



केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आठ लाख सालाना आय की सीमा को सुप्रीम कोर्ट में सही ठहराया। केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कमेटी ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 8 लाख सालाना आय की सीमा को सही माना है।

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