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बिहार सरकार ने लगाई पाबंदी! कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच, बिहार सरकार का बड़ा फैसला

 राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह/Crisis Management Group) की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:-



1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे  तक खुली रहेंगी।

2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।

3. क्लास 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 

ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।

4. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।

5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 

6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।

7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।

8. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।

9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।

10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।

11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।




यदि किसी निर्देश के उपरांत भी अगर अनुपालन नहीं किया गया तो उसे स्थाई रूप से बंद करने के साथ सख्त कार्यवाही की जाएगी।



जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा के बाद और अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसे छूट नहीं दी जाएगी।



अगर इन सभी आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 50-60 और भारतीय दंड विधान की धारा 108 के तहत कार्रवाई की जाएगी।



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