राजधानी सहित संपूर्ण जिले में आज से मॉल, मंदिर, जिम और स्विमिंग पूल 21 जनवरी तक नहीं खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, मार्केट कंपलेक्स और आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। गांधी मैदान, इको पार्क, चिड़ियाघर सहित सभी उद्यानों को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना बचाव के लिए जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजोत सिंह ढिल्लों ने संयुक्त रूप से अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को नियुक्त किया है।
जिलाधिकारियों ने शाम 4:30 बजे जिले के पुलिस पदाधिकारी, एडीएम और वरीय उप समाहर्ता पदाधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि रात 8 बजे सभी दुकानें बंद कराएं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट र्कफ्यु लागू होगा। रात में आवश्यक सेवाओं के छोड़कर कोई वाहन नहीं चलेंगे।
निजी बाहर और पैदल यात्री को मास्क लगाना जरूरी
घर से बिना मास्क पहने सड़क पर निकले तो पकड़े जाएंगे। निजी वाहन और पैदल यात्रियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। रात 10 बजे के बाद बस ट्रेन और हवाई यात्री निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यात्रा टिकट दिखाना होगा। एनएच पर अंतरराज्यीय यात्रा वाले निजी वाहन के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी। एंबुलेंस, डेयरी उत्पाद, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वाहन को प्रतिबंध से अलग रखा गया है।
दुकानें होंगी सील वाहन होंगें जप्त
जिलाधिकारी ने सभी दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक सवारी गाड़ी में बैठने की क्षमता और बिना मास्क वाले यात्रियों की जांच करें। कोविड-19 उल्लंघन पर वाहन जप्त किए जाएंगे। दुकानों के आगे शारीरिक दूरी के लिए सफेद गोला बनाना होगा। मास्क सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध होने पर दुकानों को अस्थाई रूप से सील कर दिया जाएगा।
सब्जी मंडी में भीड़ पर होगी कार्रवाई
सब्जी मंडी में शारीरिक दूरी का पालन नहीं किए जाने की जांच की जाएगी। ऐसी मंडी में सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा के बाद भी भीड़ लगाई जा रही है तो मंडी को अस्थाई रूप से बंद कराया जाएगा।
बिना अनुमति समारोह पर पाबंदी
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर सभा, मेला, प्रदर्शनी और खेलकूद वर्जित रहेगा। शादी समारोह में बारात, जुलूस और 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। शादी समारोह के लिए 3 दिन पूर्व क्षेत्रीय थाना को सूचना देना अनिवार्य होगा।

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