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पटना के सार्वजनिक स्थलों पर कल से 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू के लिए राजधानी के सभी पार्कों में 3 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है जिला दंडाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है इस दौरान किसी भी तरह के आयोजन के लिए प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी गंगा में नाव परिचालन पर भी 3 दिन रोक रहेगी डीएम ने बताया कि जिले के सभी पार्कों में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान वीर कुंवर सिंह पार्क कुम्हरार पार्क इको पार्क बुद्ध स्मृति पार्क गांधी मैदान और गोलघर प्रांगण शामिल है सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों में कोविड-19 टो कॉल पूर्ण पालन अनिवार्य होगा इसके तहत का उपयोग शारीरिक दूरी का अनुपालन और अन्य व्यवहार अनिवार्य होंगे।



थानाध्यक्ष रखेंगे पार्कों और सार्वजनिक स्थल पर नजर


नव वर्ष के स्वागत के लिए होटलों में कार्यक्रम के आयोजन को प्रशासन अनुमति देगा। बिना अनुमति किसी भी तरह की जुटान पर आयोजको के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बल भी नियुक्त होंगे। जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होटल में कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पर शारीरिक दूरी, मास्क, सेनीटाइजर का उपयोग करना होगा। रेस्टोरेंट में पूर्व की तरह ग्राहकों की क्षमता के आधार पर बैठने की अनुमति होगी।



अधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में संबंधित पार्क प्रबंधन से समन्वय स्थापित करें। अपने क्षेत्र के सभी पार्क और उद्यान को बंद कराना सुनिश्चित करेंगे। विशेष सतर्कता बरतते हुए निजी नाव के परिचालन पर पूर्णता रोक लगाएंगे। पटना सदर, दानापुर, पटना सिटी और बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र में नाव के परिचालन पर निषेधाज्ञा का अनुपालन कराएंगे।

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