1 जनवरी से जीएसटी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या रेस्टोरेंट सर्विसेज के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर टैक्स का भुगतान करने का दायित्व शामिल है।
साथ ही फुटवियर और टैक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार भी इन दिनों से लागू हो जाएंगे। जिसके बाद फुटवेयर पर 12% जीएसटी लगेगा। अभी यह दर 5% है। इसी तरह कॉटन को छोड़कर सभी टेक्सटाइल उत्पादों पर भी 12% जीएसटी (अभी 5% है) लगेगा।
ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा ऑफलाइन या मैनुअल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पर छूट जारी रहेगी। हालांकि किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं पर एक जनवरी से 5% टैक्स लगेगा।
नए बदलाव के बाद भी स्विगी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर को 1 जनवरी से उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी चुकाना होगा। उन्हें ऐसी सेवाओं के संबंध में चालान भी जारी करना पड़ेगा।

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